आवेदक की आयु : इसमें आवेदन करने वाले लाभार्थियों का आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आय सीमा : आवेदक के परिवार की मासिक आय 6,000 यह इससे काम का होनी चाहिए। अस्थाई निवासी : आवेदक तक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। सरकारी नौकरी : आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड : आवेदक के आधार कार्ड पर मूल रूप से बिहार का पता होना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025 की पात्रता एवं शर्तें

पहला चरण आर्थिक सहायता का 25% यानी ₹50,000 प्रदान किया जाएगा। दूसरा चरण आर्थिक सहायता का 50% यानी ₹1,00,000 प्रदान किया जाएगा। तीसरा चरण आर्थिक सहायता का 25% यानी ₹50,000 प्रदान किया जाएगा। कुल मिलाकर लाभार्थियों को ₹2 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025 चरणबद्ध सहायता